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जून, 2023 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा सचिव का आदेश

शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण की कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से किये जाने के निर्देश दिये गये है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उ०प्र० लखनऊ द्वारा अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण पोर्टल को interdistricttransfer.upsdc.gov.in पर लाइव किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

परिषदीय विद्यालयों में ग्रीष्म अवकाश 2 जुलाई तक बढ़ाया गया

उपर्युक्त विषयक परिषद के पत्रांक बेoशिoप0 / 10368-538 / 2023-24 दिनांक 07.06.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्राणाधीन संचालित विद्यालयों / मान्यता प्राप्त विद्यालयों में दिनांक 20.05.2023 से दिनांक 15.06.2023 तक की ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि को दिनांक 26.06.2023 तक बढ़ाया गया था। शिक्षा निदेशक (बेसिक) से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्राणाधीन संचालित विद्यालयों / मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 02.07.2023 तक बढ़ाया जाता है। दिनांक 03.07.2023 से विद्यालय परिषद के पत्रांक बे०शि०प०/ 30804977 / 2022-23 दिनांक 30.12.2022 में निर्धारित समय / सारिणी के अनुसार ही संचालित किये जायेंगे तथा विद्यालय खोले जाने के पूर्व विद्यालय में पर्याप्त साफ-सफाई, शौचालय की साफ-सफाई, बच्चों हेतु शुद्ध पेयजल एवं बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में उक्त के सम्बन्ध में विद्यालय प्रबन्ध समिति निर्णय लेने के लिये अधिकृ

अंतर्जनपदीय स्थानांतरण मैं आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में

1- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा एन0आई0सी0 योजना भवन को उपलब्ध कराये गये मानव सम्पदा डाटा के कम में कार्यवाही करने पर आ रही कठिनाई पर विचार विमर्श के अनुसार शिक्षक एवं शिक्षिका के संवर्ग ग्रामीण अथवा नगर क्षेत्र, पदनाम, कैडर एवं जेन्डर को ठीक करने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर केवल ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके द्वारा ऑनलाइन अथवा स्वयं आवेदन पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राप्त कराया जायेगा के डाटा संशोधित / रिसेट करने की सुविधा प्रदान की जानी है। 2- शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके द्वारा आवेदन करने के पश्चात प्रिन्टआउट लेने के बाद तकनीकी कारणों से आवेदन पत्र में त्रुटि प्रदर्शित हो रही है के कारण ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके द्वारा ऑनलाइन अथवा स्वयं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राप्त कराये गये प्रत्यावेदन के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर डाटा संशोधित / रिसेट करने की सुविधा प्रदान की जानी है। कृपया उक्त से अवगत होते हुए स्थानान्तरण पोर्टल पर प्रदर्शित मानव सम्पदा पोर्टल का त्रुटिपूर्ण डाटा एवं सबमिट करने के पश्चात आवेदन में प्रदर्शित त्रुटियो

अंतर्जनपदीय आवेदन करने के दो दिवस के अंदर जमा करना होगी फ़ाइल

ऐसे शिक्षक / शिक्षिका जिनके द्वारा वरीयता निर्धारण के लिए देय अंक क्रम संख्या 02 03 04, 05, 07, 08 में अनुमन्य लाभ को प्राप्त किया जा रहा है. द्वारा तत्सम्बन्धी सुसंगत अभिलेखीय साक्ष्य भी अपलोड करना अनिवार्य है  सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त आवेदन पत्रों के सत्यापन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट सुसंगत अभिलेखीय साक्ष्यों सहित (02 प्रतियों में ऑनलाइन आवेदन तिथि के 02 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिससे सत्यापन की कार्यवाही निर्धारित समयावधि के अन्दर पूरी की जा सके

अंतर्जनपदीय ट्रांसफर से जुड़ी आपकी जिज्ञासा और उनके उत्तर

1. जनपद में नियमित सेवावधि शिक्षिका के लिए 02 वर्ष एवं शिक्षक के लिए 05 वर्ष होना अनिवार्य होगा।सेवावधि की गणना कार्यरत जनपद के दिनांक से की जायेगी।  2. माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन की बाध्यता के क्रम में केवल शिक्षिका जिनके द्वारा शादी के पूर्व तथा केवल असाध्य एवं गम्भीर रोग से पीड़ित शिक्षक / शिक्षिका (स्वयं अथवा पति पत्नी एवं अविवाहित पुत्र पुत्री) जिनके द्वारा पूर्व में स्थानान्तरण का लाभ लिया गया है, ही दूसरी बार स्थानान्तरण के लिये अर्ह होंगे।  3. माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या 419 डी0 / 2021 अजय कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2021 के अनुपालन की बाध्यता के दृष्टिगत शिक्षक / शिक्षिका को अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के लिए एक से अधिक बार आवेदन किया जा सकेगा परन्तु केवल आवेदन स्थानान्तरण का अधिकार नहीं माना जायेगा। 4. जनपद में स्वीकृत पद के सापेक्ष दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक कार्यरत शिक्षकों की संख्या के 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण किये जायेंगे। किसी जनपद से स्थानान्तरित होकर जाने तथा आने वाले शिक्षक एवं शिक्षि

दिनांक 20.05.2023 से दिनांक 26.06.2023 तक होगा परिषदीय विद्यालयों में ग्रीष्म अवकाश

उक्त के द्वारा परिषदीय विद्यालयों में दिनांक 20.05.2023 से दिनांक 15.06.2023 तक (कुल 27 दिवस ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा शीतकालीन अवकाश दिनांक 31.12.2022 से दिनांक 14.01.2023 तक (कुल 15 दिवस) घोषित किया गया था। इस प्रकार ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 20.05.2023 से दिनांक 15.06.2023 तक एवं शीतकालीन अवकाश दिनांक 31.12.2022 से दिनांक 14.01.2023 तक कुल 42 दिवस का अनुमन्य किया गया है। शिक्षा निदेशक (बेसिक) से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों / मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में दिनांक 20.05.2023 से दिनांक 15.06.2023 तक की ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि को दिनांक 26.06.2023 तक बढ़ाया जाता है। ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि दिनांक 20.05.2023 से दिनांक 26.06.2023 तक होगी। नवम अर्न्तराष्ट्रीय योग दिवस (दिनांक 21.06.2023 को) आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि समस्त उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों को 21 जून से एक दिन पूर्व खुलवाकर समुचित सफाई व्यवस्था करवाकर अर्न्तराष्ट्रीय योग