1. यदि सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को दोषमुक्त किया गया है तो उसे उसी विद्यालय में तैनाती प्रदान की जायेगी जिसमें वह निलम्बन के समय तैनात था।
2. यदि सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को जांचोपरान्त उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 के अनुसार दण्ड संख्या-1 के साथ बहाल किया जाता है तो उसे उसी विकास खण्ड के ऐसे विद्यालय में जहाँ आर०टी०ई० मानकों के अनुसार पदस्थापना शासनादेश संख्या-रिट- 981 / अरसठ-52022-657/2021 दिनांक 20.08. 2022 में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के द्वारा रैण्डम बेसिस प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जायेगा।
3. यदि सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को जांचोपरान्त उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 के अनुसार दण्ड संख्या-2-6 (एक या अधिक) के साथ बहाल किया जाता है तो उसे जनपद के शून्य अध्यापक वाले विद्यालय में शून्य अध्यापक वाले विद्यालय न होने की दशा में एकल अध्यापक वाले विद्यालय में तथा एकल अध्यापक वाले विद्यालय उपलब्ध न हो की स्थिति में आर०टी०ई० मानकों के अनुसार पदस्थापना की सबसे अधिक आवश्यकता वाले विद्यालय में पदस्थापित किया जायेगा। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के द्वारा रैण्डम बेसिस प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जायेगा।
4. उपरोक्तानुसार बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षक / शिक्षिका कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही में निलम्बन की अवधि की समाप्ति के उपरान्त सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका की बहाली पर तैनाती ऑनलाइन पद्धति के आधार पर एन०आई०सी० द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
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