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शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अन्त: जनपदीय स्थानान्तरण/समायोजन के सम्बन्ध में । देखें समय सारणी

(1) सर्वप्रथम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय (Surplus) एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) मानव सम्पदा पोर्टल पर दिनांक 30 अप्रैल, 2022 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर चिन्हित किए जाएंगे।


(2) अवगत कराना है कि वर्तमान में कक्षा 1 से 5 तक के ऐसे विद्यालय जहां 8 से अधिक सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के (लगभग 1300 सहायक अध्यापक) कार्यरत हैं। इन विद्यालयों के शिक्षकों को ऐसे विद्यालय जहाँ शिक्षकों की आवश्यकता है उनमें स्थानान्तरित / समायोजित किया जाना उचित होगा। शिक्षकों की कमी के कारण लगभग 2800 विद्यालय बन्द अथवा एकल हैं। उक्त स्थिति में प्राथमिक विद्यालय जहाँ 08 से अधिक सहायक अध्यापक कार्यरत हैं, वहां के अध्यापक/अध्यापिकाओं की तर्कसंगत व समानुपातिक तैनाती के उद्देश्य से 08 से अधिक कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण/समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।




(2) जनपद में विद्यालयों में पदवार उपलब्ध रिक्तियों का चिह्नांकन करते हुए उक्त सूचना को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(3) ऑनलाइन स्थानान्तरण पोर्टल पर आवेदन हेतु अध्यापकों द्वारा मोबाइल नम्बर तथा मानव सम्पदा की आई0डी0 का प्रयोग करते हुए लॉगिन किया जाएगा। तत्पश्चात् उनको मानव सम्पदा पोर्टल पर अंकित विवरण प्रदर्शित होगा।

(4) अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण/समायोजन हेतु वेबसाइट पर मानव सम्पदा पोर्टल पर अंकित विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि होने की दशा में अध्यापक/अध्यापिका द्वारा आपत्ति अंकित किया जायेगा। आपत्ति अंकित करने वाले अध्यापक का विवरण सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की लॉगिन पर प्रदर्शित होने लगेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 15 दिवस के अन्दर उक्त विवरण में संशोधन कर लिया जायेगा जिससे कि डाटा सम्बन्धित कोई त्रुटि / विसंगति न रहे तथा प्रक्रिया बाधित न होने पाये।


(5) अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन एन0आई0 सी0, लखनऊ द्वारा विकसित वेबसाइट पर स्वीकार किये जायेंगे। मैनुअल आवेदन पत्र (रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट, कोरियर, (दस्ती आदि) स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(6) निर्धारित प्रक्रियानुसार आवेदन पत्र सबमिट (Submit) करने के उपरान्त ही पूर्ण माना जायेगा अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा। आवेदन पत्र में अध्यापक द्वारा की गयी किसी त्रुटि / गलत आवेदन के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा अन्तिम रूप से सबमिट (Submit) किये गये आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन किसी स्तर पर अनुमन्य नहीं होगा।

(7) रजिस्ट्रेशन के समय आवेदक द्वारा अपना पूर्ण विवरण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पत्र में भरा जायेगा तथा फोटो एवं हस्ताक्षर निर्दिष्ट स्थान पर करके अपलोड किया जायेगा। रजिस्ट्रेशन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गये मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 के माध्यम से वन टाइम पासवर्ड (OTP) भेजा जायेगा, जिसे वेबसाइट पर निर्दिष्ट स्थान पर भरकर रजिस्ट्रेशन पत्र का प्रिन्ट आउट अध्यापकों द्वारा लेते हुए रजिस्ट्रेशन पत्र सुरक्षित रखा जायेगा।

(8) रजिस्ट्रेशन पूर्ण किये जाने के उपरान्त अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रियानुसार पूर्ण किया जायेगा। उपरोक्त बिन्दु संख्या-4 के अनुसार अध्यापकों का डाटा पूरी तरह से सही करने सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् अध्यापकों द्वारा ऑनलाइन स्थानान्तरण पोर्टल पर अधिकतम 25 (Deficit) विद्यालयों के विकल्प अंकित किए जाएंगे। सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा भरे गये रजिस्ट्रेशन पत्र एवं आवेदन से सम्बन्धित अभिलेखों की छायाप्रतियों को स्व-प्रमाणित कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराना अनिवार्य होगा।

(9) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथियों के मध्य काउन्सिलिंग का आयोजन कराया जायेगा जिसमें शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप रजिस्ट्रेशन/ आवेदन पत्र तथा अभिलेखों / प्रमाणपत्रों के सत्यापन की कार्यवाही की जायेगी। तत्पश्चात् जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथियों के मध्य ऑनलाइन Verify करने की कार्यवाही की जायेगी।

(10) तत्पश्चात् शासनादेश संख्या-1363/68-52022-15(149)/2010 टी0सी0-1 दिनांक 27.07.2022 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार स्थानान्तरण/समायोजन की कार्यवाही ऑपरेशनल शासनादेश निर्गत होने के 15 दिवस के उपरान्त एन0आई0 सी0 के माध्यम से सम्पादित की जायेगी।


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