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जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिकाओं के पदोन्नति के सम्बन्ध में

उ०प्र० बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 ( अद्यतन संशोधित) के नियम-22 के अनुसार परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में ज्येष्ठता निम्नवत तैयार की जायेगी- 22. (1)- किसी संवर्ग में किसी अध्यापक की ज्येष्ठता मौलिक रुप से उसकी नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जायेगी। परन्तु यदि दो या अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को नियुक्ति किये जायें, तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम से अवधारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम यथास्थिति नियम -17 या नियम-18 में निर्दिष्ट सूची में आये हों। टिप्पणी:- 1- सीधी भर्ती द्वारा चयन किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधि मान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहें। किसी विशिष्ट मामले के कारण विधिमान्य है या नहीं इसके सम्बन्ध में विनिश्चय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। 2- किसी अध्यापक को जिसे नियम-21 के उपबन्धों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया हो, ज्येष्ठता में उसका नाम स्थानान्तरण का आदेश जारी किये गये दिनांक को

शिक्षा मित्रो को सहायक अध्यापक के समान वेतन देने के लिए दाखिल याचिका में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने केंद्र सरकार, एवं राज्य सरकार से जबाब मांगा

*शिक्षा मित्रो को सहायक अध्यापक के समान वेतन देने के लिए दाखिल याचिका में माननीय उच्च  न्यायालय इलाहाबाद ने केंद्र सरकार, एवं राज्य सरकार से जबाब मांगा* Since in the writ petition mandamus has been sought to pay salary equivalent to the salary which is being paid to the Assistant Teacher on at least minimum pay scale under allowances on the premise that the petitioner is performing the same duties which have been performed by the Assistant Teachers, thus before addressing the said issue a response is to be filed by the respondents. All the respondents may file their response within a period of one month. Two weeks thereafter are allowed to the petitioner for filing rejoinder affidavit.

शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अन्त: जनपदीय स्थानान्तरण/समायोजन के सम्बन्ध में । देखें समय सारणी

(1) सर्वप्रथम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय (Surplus) एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) मानव सम्पदा पोर्टल पर दिनांक 30 अप्रैल, 2022 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर चिन्हित किए जाएंगे। (2) अवगत कराना है कि वर्तमान में कक्षा 1 से 5 तक के ऐसे विद्यालय जहां 8 से अधिक सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के (लगभग 1300 सहायक अध्यापक) कार्यरत हैं। इन विद्यालयों के शिक्षकों को ऐसे विद्यालय जहाँ शिक्षकों की आवश्यकता है उनमें स्थानान्तरित / समायोजित किया जाना उचित होगा। शिक्षकों की कमी के कारण लगभग 2800 विद्यालय बन्द अथवा एकल हैं। उक्त स्थिति में प्राथमिक विद्यालय जहाँ 08 से अधिक सहायक अध्यापक कार्यरत हैं, वहां के अध्यापक/अध्यापिकाओं की तर्कसंगत व समानुपातिक तैनाती के उद्देश्य से 08 से अधिक कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण/समायोजन की कार्यवाही की जायेगी। (2) जनपद में विद्यालयों में पदवार उपलब्ध रिक्तियों का चिह्नांकन करते हुए उक्त सूचना को वेबसाइट पर प्

DCF न भरने वाले संकुल शिक्षकों का वेतन अवरुद्ध करने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दिया आदेश

संकुल बैठक हेतु निर्देशित किया गया है। बैठक के उपरांत प्रत्येक संकुल द्वारा डी सी एफ भरना होता है । किन्तु जनपद स्तर एवं विकास खंड स्तर से बार-बार निर्देश के बावजूद भी निम्नलिखित संकुल शिक्षकों द्वारा माह जनवरी 2023 में डी सी एफ नहीं भरा गया,

शिक्षक / शिक्षिका कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में।

1. यदि सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को दोषमुक्त किया गया है तो उसे उसी विद्यालय में तैनाती प्रदान की जायेगी जिसमें वह निलम्बन के समय तैनात था। 2. यदि सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को जांचोपरान्त उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 के अनुसार दण्ड संख्या-1 के साथ बहाल किया जाता है तो उसे उसी विकास खण्ड के ऐसे विद्यालय में जहाँ आर०टी०ई० मानकों के अनुसार पदस्थापना शासनादेश संख्या-रिट- 981 / अरसठ-52022-657/2021 दिनांक 20.08. 2022 में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के द्वारा रैण्डम बेसिस प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जायेगा। 3. यदि सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को जांचोपरान्त उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 के अनुसार दण्ड संख्या-2-6 (एक या अधिक) के साथ बहाल किया जाता है तो उसे जनपद के शून्य अध्यापक वाले विद्यालय में शून्य अध्यापक वाले विद्यालय न होने की दशा में एकल अध्यापक वाले विद्यालय में तथा एकल अध्यापक वाले विद्यालय उपलब्ध न हो की स्थिति में आर०टी०ई० मानकों के अनुसार पदस्थापना की सबसे अधिक आवश्यकता वाले विद

आम बजट 2023 के प्रमुख बिंदु

• 0-3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. • 3 से 6 लाख तक की आय पर 5 फ़ीसदी टैक्स लगेगा. • 6 से 9 लाख तक की आय पर 10 फ़ीसदी टैक्स लगेगा. • 9 से 12 लाख तक की आय पर 15 फ़ीसदी टैक्स लगेगा. • 12 से 15 लाख तक की आय पर 20 फ़ीसदी टैक्स लगेगा. • 15 साख से से अधिक में 30 फ़ीसदी टैक्स लगेगा. • नौ लाख तक की आय पर व्यक्ति को 45 हज़ार का टैक्स दोना होगा. • 15 लाख की आय पर 1.5 लाख या 10 फीसदी का टैक्स देना होगा. ।