उ०प्र० बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 ( अद्यतन संशोधित) के नियम-22 के अनुसार परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में ज्येष्ठता निम्नवत तैयार की जायेगी- 22. (1)- किसी संवर्ग में किसी अध्यापक की ज्येष्ठता मौलिक रुप से उसकी नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जायेगी। परन्तु यदि दो या अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को नियुक्ति किये जायें, तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम से अवधारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम यथास्थिति नियम -17 या नियम-18 में निर्दिष्ट सूची में आये हों। टिप्पणी:- 1- सीधी भर्ती द्वारा चयन किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधि मान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहें। किसी विशिष्ट मामले के कारण विधिमान्य है या नहीं इसके सम्बन्ध में विनिश्चय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। 2- किसी अध्यापक को जिसे नियम-21 के उपबन्धों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया हो, ज्येष्ठता में उसका नाम स्थानान्तरण का आदेश जारी किये गये दिनांक को ...
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