(क) पदोन्नति से इन्कार करने वाले संबंधित सरकारी सेवक से इस आशय का विधिवत् शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि वह भविष्य में पुन: कभी भी अपनी पदोन्नति की मांग नही करेगा। (ख) एक बार पदोन्नति से इन्कार Forgo) करने के पश्चात संबंधित सरकारी सेवक को भविष्य में होने वाली पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित नही किया जाएगा। (ग) ऐसे सरकारी सेवक जिनके द्वारा पदोन्नति से इन्कार (Forgo) किया जाता है, के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नति से इन्कार करने के कारणों का विश्लेषण करते हुए स्वविवेक से यह निर्णय लेगें कि उन्हे भविष्य में, जनहित में, संवेदनशील / महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जाए अथवा नहीं।