सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग।
मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले किसी सरकारी सेवक के मामले को स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रख कर यदि उसे सेवा में बनाये रखने का एक बार निर्णय ले लिया गया हो तो सामान्यतया उस सरकारी सेवक को उसकी अधिवर्षता आयु प्राप्त करने तक सेवा में बनाये रखा जाये और उसके मामले की आगामी वर्षों में संपन्न होने वाले स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष पुनः रखने की आवश्यकता नहीं है। ले परन्तु ऐसे मामलों में यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में आते हैं तो वे किसी भी समय उक्त मूल नियम-56 के तहत ऐसे सरकारी सेवक को जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का निर्णय ले सकते हैं या यथास्थिति उसका मामला अनुवर्ती स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रख सकते हैं।
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