आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम में झण्डा फहराने, निर्धारित समयावधि के बाद उसे उतारने तथा उतारने के बाद उसके रख-रखाव के नियम के सम्बन्ध में।
• प्रत्येक नागरिक को अपने आवास / स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना / लगाना है।
साथ
झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर की तरफ होनी चाहिए। • झण्डे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरान्त ध्वजारोहण किया जाना चाहिए तथा सूर्यास्त के साथ ही सम्मान के साथ इसे उतारना चाहिए।
• दिनांक 11 से 17 अगस्त, 2022 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उक्त समयावधि के उपरान्त आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षित रखा जायेगा।
झण्डा उतारने के बाद किसी भी नागरिक के द्वारा इसे फेंका नहीं जायेगा उसे सम्मान के
साथ फोल्ड करके रखा जाना चाहिए।
हर घर झण्डा विधिवत तरीके से लगाया जाना चाहिए। आधा झुका, फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा। अतएव उपरोक्त निर्देशानुसार व्यापक जनसहभागिता से हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
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