सर्पदंश से हुयी मृत्यु में मृतक के आश्रितों को अहेतुक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
2- शासन के संज्ञान में आया है कि सर्पदंश से मृत्यु को प्रमाणित करने के लिए मृतक की विसरा
जाँच हेतु फारेंसिक लैब भेजी जाती है और मृतक की विसरा जाँच रिपोर्ट की प्रतीक्षा में मृतक के आश्रितों
को अहेतुक सहायता समय उपलब्ध नहीं करायी जाती है। फारेंसिक स्टेट लीगल सेल के अनुसार
सर्पदंश के प्रकरणों में विसरा रिपोर्ट को प्रिजर्व करने का कोई औचित्य नहीं है तथा उनके द्वारा अवगत
कराया गया है कि विसरा जाँच रिपोर्ट से सर्पदंश से मृत्यु प्रमाणित भी नहीं होता है। 3-स्टेट मेडिको लीगल सेल के परामर्श के क्रम में सर्पदंश से मृत्यु की दशा में विसरा जाँच रिपोर्ट
की कोई प्रासंगिकता न होने के कारण सम्यक विचारोपरान्त सर्पदंश से मृतक के आश्रितों को अहेतुक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न वर्णित प्रक्रिया का पालन किया जाय:
(1) मृतक का पंचनामा कराया जाय।
(2) मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाय ।
(3) पोस्टमार्टम के पश्चात मृतक की विसरा रिपोर्ट प्रिजर्व करने की आवश्यकता नहीं है। (4) सर्पदंश से मृत्यु की दशा में सहायता उपलब्धा करायी जाय। मृतक के आश्रितों को अधिकतम 07 दिन के अन्दर अहेतुक
4-अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सर्पदंश से मृत्यु के प्रकरणों में उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए मृतक के आश्रितों को अहेतुक सहायता उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रकरणों को 07 दिन के अन्दर निस्तारित करने का कष्ट करें।
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