बेसिक शिक्षा परिषद के पत्रांक बे0शि0प0/11868-12038 / 2018-19 दिनांक 02.11.2018 द्वारा उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षकों के 72825 रिक्त पदों पर बी०एड० योग्यताधारी एवं टी०ई०टी० उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 05.12.2012 के क्रम में अभ्यर्थियों से ली गयी धनराशि वापस किये जाने के सम्बन्ध में समय सारिणी निर्धारित करते हुए विस्तृत निर्देश दिये गये थे।
प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के स्तर से पत्र दिनांक 02.11.2018 में दिये गये निर्देशानुसार समस्त कार्यवाही दिनांक 08.01.2019 से दिनांक 23.01.2019 के मध्य अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये मांगपत्र द्वारा वांछित धनराशि के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये खाता संख्या में आर०टी०जी०एस० के माध्यम से धनराशि स्थानान्तरित करने के निर्देश दिये गये थे।
अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क वापसी हेतु उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों का मिलान एक्सेल डाटा से किये जाने के उपरान्त दिनांक 16.12.2018 से 22.12.2018 के मध्य तक फीस वापसी के लिए प्राप्त वैध आवेदन पत्रों के आधार पर अन्तिम सूची तैयार की जायेगी जो कि परिषद कार्यालय को इस आशय से उपलब्ध करायी जायेगी कि जनपद में शुल्क वापसी हेतु कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है।
अद्यतन समस्त जनपदों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर मांगपत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण शुल्क वापसी प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।
शासनादेश संख्या-3348 / 79-5-2012-14 (10) / 10 दिनांक 05.12.2012 के क्रम में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे वे अपनी शुल्क सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (जहाँ से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है) से वापस प्राप्त कर सकते है शुल्क वापसी हेतु अभ्यर्थी को बैंक चालान तथा आवेदन पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी होगी साथ ही खाता संख्या एवं बैंक का आई०एफ०सी० कोड एवं मोबाइल नम्बर, भी आवेदन पत्र में उल्लिखि करें सम्बन्धी विज्ञप्ति का प्रकाशन पत्रांक बे0शि0प0/11519 / 2018-19 दिनांक 30. 10.2018 को किया गया
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