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जुलाई, 2022 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

1 अगस्त से 6 अगस्त तक प्रतिदिन विद्यालयों में नियमित निरीक्षण एवं अनुश्रवण हेतु

स्थलीय निरीक्षण कराये जाने का यह विशेष अभियान इस सप्ताह दिनांक 01-08-2022 से 06-08-2022 में भी जारी रहेगा। कृपया नियमित रूप से निरीक्षणों की प्रतिदिन समीक्षा कर उपलब्ध कराये गये प्रारूप पर सूचना भरकर मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) स्तर पर संकलित कराते हुए E-Mail ID-upefaspo@gmail.com तथा lkomdm@gmail.com पर सप्ताह के अन्त में दिनांक 06-08-2022 को सायं 5:00 बजे तक प्रत्येक दशा में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

शिक्षकों का शैक्षिक सत्र 2022 - 23 हेतु अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन के सम्बन्ध में । देखें शासनादेश

शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए अन्तः जनपदीय स्थानान्तण एवं समायोजन प्रक्रिया : 01- अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ द्वारा स्तर पर विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन की जायेगी। 02- अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन के लिए निम्नवत समिति जनपद गठित की जायेगी 1- जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट 2- मुख्य विकास अधिकारी 3- प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान 4- वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) 5- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य 03- स्थानान्तरण की कार्यवाही ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा सदस्य सदस्य सचिव संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में की जायेगी। 04- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय ( Surplus ) एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) मानव सम्पदा पोर्टल पर दिनांक 30 अप्रैल, 2022 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर चिन्हित किया जायेगा। अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय का चिन्हांकन शिक्षक विहिन, एकल शिक्षक एवं ऐसे विद्यालय

72825 के सेकेण्ड विज्ञापन 7.12.2012 की शुल्क वापसी के लिए के संदर्भ में।

बेसिक शिक्षा परिषद के पत्रांक बे0शि0प0/11868-12038 / 2018-19 दिनांक 02.11.2018 द्वारा उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षकों के 72825 रिक्त पदों पर बी०एड० योग्यताधारी एवं टी०ई०टी० उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 05.12.2012 के क्रम में अभ्यर्थियों से ली गयी धनराशि वापस किये जाने के सम्बन्ध में समय सारिणी निर्धारित करते हुए विस्तृत निर्देश दिये गये थे। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के स्तर से पत्र दिनांक 02.11.2018 में दिये गये निर्देशानुसार समस्त कार्यवाही दिनांक 08.01.2019 से दिनांक 23.01.2019 के मध्य अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये मांगपत्र द्वारा वांछित धनराशि के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये खाता संख्या में आर०टी०जी०एस० के माध्यम से धनराशि स्थानान्तरित करने के निर्देश दिये गये थे। अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क वापसी हेतु उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों का मिलान एक्सेल डाटा से किये जाने के उपरान्त दिनांक 16.12.2018 से 22.12.2018 के मध्य तक फीस वापसी के लिए प्राप्त वैध आवेदन पत्रों के आधार पर अन्तिम सूची तैयार

बेसिक शिक्षा विभाग में भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति का हुआ शुभारंभ

कार्यालय जिलाधिकारी, सहारनपुर के पत्रांकः 1332 / एस0टी0 / विकास दिनांक: 19 जुलाई 2022 का सन्दर्भ ग्रहण कराना सुनिश्चत करें, जिसके अनुसार जिला अधिकारी, सहारनपुर महोदय द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-06/2022/12 (1)/2007/ का-1-2022 दिनांक 05 जुलाई 2022 के माध्यम से सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु सकीनिंग किये जाने विषयगत प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी को निर्देशित किया गया है। तद्कम में सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि आप पत्र में किये उल्लेखित बिन्दुओ के अनुसार अपने विकास क्षेत्र परिषदीय के विद्यालयो में कार्यरत अध्यापको के संबंध में कार्यवाही करना सुनिश्चित करे । संलग्नकः उक्तवत् ।

विद्यालय संचालन का समय परिवर्तन आदेश 👇🏻 अब विद्यालय का संचालन प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक होगा

विद्यालय संचालन का समय परिवर्तन आदेश 👇🏻 वर्तमान में मौसम में परिवर्तन होने से वातावरण में गर्मी कम होने के कारण विद्यालय पूर्व निर्धारित समय प्रातः 08.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक खोलने की आवश्यकता के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 26 जुलाई 2022 से 30 सितम्बर 2022 तक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद व्दारा संचालित परिषदीय / मान्यता प्राप्त विद्यालय का संचालन प्रातः 08 बजे से अपरान्ह 02 बजे तक.  (प्रार्थना समा / योगाभ्यास प्रातः 08 बजे से 8.15 तक एवं मध्यावकाश प्रातः 10.30 से 11.00 बजे तक)  01 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक प्रातः 09 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक  (प्रार्थना सभा / योगाभ्यास प्रातः 09 बजे से 9.15 तक मध्यावकाश मध्यान्ह 12.00 से 12.30 बजे तक)  विद्यालयों का संचालन भौतिक रूप से पठन पाठन के लिए किया जायेगा जिसमें छात्र छात्राएं एवं शिक्षक / शिक्षामित्र / अनुदेशक / शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालय में समय से पठन पाठन हेतु उपस्थित रहेंगे। कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

25 जुलाई से 31जुलाई तक होगी परिषदीय विद्यालयों की पुनः सघन चेकिंग

इस सप्ताह अर्थात दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई 2022 में भी जारी रहेगी और तत्सम्बन्धी कार्यवाही की आख्या उक्त प्रारूप पर ससमय मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) स्तर पर संकलित कर E-Mail ID-upefaspo@gmail.com _तथा_lkomdm@gmail.com पर सप्ताह के अन्त तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

तुगलकी फरमान जारी करने वाले सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई करने की एमएलसी द्वारा की गई मांग

 इस प्रकार के तुगलकी फरमान जारी करने वाले समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध कठोरतम कार्यवायी की जाये तथा शिक्षकों के साथ न्यायोचित व्यवहार किया जाये। जिससे शिक्षकों के मध्य उत्तर प्रदेश शासन के प्रति सदभावना रहें । ऊपरिलिखित पत्रांक एवं पत्रांक दिनांक 18.07.2022 के बिन्दु-4 में छात्रों को हस्तान्तरित धनराशि के प्राप्त होने पर यूनिफॉर्म कय करने के लिए अभिभावकों पर जोर डालकर कार्य कराने का आदेश है जो अभिभावकों से शिक्षकों की वैमनस्यता बढ़ाने का कार्य कर रहा है अतः इस कार्य से शिक्षकों को मुक्त रखा जाये। अतः इस प्रकार के तुगलकी फरमान जारी करने वाले समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध कठोरतम कार्यवायी की जाये तथा शिक्षकों के साथ न्यायोचित व्यवहार किया जाये। जिससे शिक्षकों के मध्य उत्तर प्रदेश शासन के प्रति सदभावना रहें ।

निःशुल्क किताब वितरण व किताब वितरण की देरी में जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

आपको अवगत कराना है कि जनपद गोण्डा व प्रदेश में किताब वितरण नहीं हुआ। कक्षा 1 से लेकर आठ तक 4 माह बीत रहा है। यही हाल कई वर्षों से हो रहा है। किताब अर्द्ध वार्षिक परीक्षा समाप्त हो जाता है तो किताब वितरण होता है। समस्त किताब वितरण नहीं होता है। जिम्मेदार अधिकारी कमीशन लेकर मुस्कराते हुये शिक्षकों पर आरोप मढ़ते हैं. और भुगतान किताब छापने वाले प्रकाशक से कमीशन लेकर कर देते हैं। अभी हाल में महानिदेशक महोदय एक हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है कि शिक्षक कि शिकायत करो उस नम्बर पर यदि कोई शिक्षक विद्यालय समस्या के सम्बन्ध में शिकायत करता है कि किताब नहीं हैं, नल खराब है, भवन जर्जर है, शिक्षक की कमी है तो वह केवल कहते हैं कि हेल्पलाइन नम्बर केवल शिक्षक शिकायत के लिए है। अतः आपसे निवेदन है कि जिन अधिकारियों के लापरवाही से किताब वितरण में देरी व बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है उनके विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करते हुए उनकी सम्पत्ति जप्त किया जाए और उनको पद से हटाया जाए। साथ ही छात्र हित में किताब वितरण जल्द ही कराया जाये जिससे आपके सरकार की छवि धूमिल न हो। सादर

निःशुल्क किताब वितरण व किताब वितरण की देरी में जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

आपको अवगत कराना है कि जनपद गोण्डा व प्रदेश में किताब वितरण नहीं हुआ। कक्षा 1 से लेकर आठ तक 4 माह बीत रहा है। यही हाल कई वर्षों से हो रहा है। किताब अर्द्ध वार्षिक परीक्षा समाप्त हो जाता है तो किताब वितरण होता है। समस्त किताब वितरण नहीं होता है। जिम्मेदार अधिकारी कमीशन लेकर मुस्कराते हुये शिक्षकों पर आरोप मढ़ते हैं. और भुगतान किताब छापने वाले प्रकाशक से कमीशन लेकर कर देते हैं। अभी हाल में महानिदेशक महोदय एक हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है कि शिक्षक कि शिकायत करो उस नम्बर पर यदि कोई शिक्षक विद्यालय समस्या के सम्बन्ध में शिकायत करता है कि किताब नहीं हैं, नल खराब है, भवन जर्जर है, शिक्षक की कमी है तो वह केवल कहते हैं कि हेल्पलाइन नम्बर केवल शिक्षक शिकायत के लिए है। अतः आपसे निवेदन है कि जिन अधिकारियों के लापरवाही से किताब वितरण में देरी व बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है उनके विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करते हुए उनकी सम्पत्ति जप्त किया जाए और उनको पद से हटाया जाए। साथ ही छात्र हित में किताब वितरण जल्द ही कराया जाये जिससे आपके सरकार की छवि धूमिल न हो। सादर

1 जनवरी 2022 से 3% महंगाई भत्ता दिए जाने के संबंध में शासनादेश जारी देखें शासनादेश

इस आदेश द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 202 से दिनांक 30 जून, 2022 तक की देय अवशेष धनराशि का भुगतान अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा अधीन जमा की जायेगी एवं दिनांक 01 जुलाई, 2022 से देय धनराशि का भुगतान अगस्त माह नयमित वेतन के साथ नकद किया जायेगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा अवशेष धनराशि दिनांक 01 जुलाई, 2023 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे मामलों को छोड़कर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाये, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना एन0पी0एस0) से आच्छादित अधिकारियों/ कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दिनांक जनवरी, 2022 से दिनांक 30 जून, 2022 तक की अवशेष की राशि के 10 प्रतिशत के बराब राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/ नियोक्ता द्वारा उक्त अवशेष धनराशि के 14 प्रतिशत के बराबर अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा जायेगा। उक्त अवशेष की 90 प्रतिशत धनराश

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

दिनांक 21 जुलाई 2022 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारम्भ किया गया। योजना के अन्तर्गत राज्य के सरकारी सेवक, सेवानिवृत्त सरकारी सेवक एवं उनके आश्रित परिजनों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का प्राविधान किया गया है। समस्त सरकारी चिकित्सा संस्थानों, मेडिकल कालेजों एवं अन्य सरकारी चिकित्सालयों में लाभार्थियों को बिना किसी वित्तीय सीमा के कैशलेस उपचार उपलब्ध होगा, जबकि आयुष्मान योजना के अन्तर्गत आबद्ध निजी चिकित्सलयों में प्रत्येक लाभार्थी परिवार को प्रति वर्ष रू0 5 लाख तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध होगा। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक पात्र लाभार्थी के पास स्टेट हेल्थ कार्ड होना अनिवार्य है। स्टेट हेल्थ कार्ड बनाने की व्यवस्था योजना के पोर्टल https://sects.up.gov.in पर आनलाईन आवेदन के माध्यम से की गयी है। राजकीय कर्मचारियों / अधिकारियों तथा पेन्शनर्स के आनलाईन आवेदन का सत्यापन क्रमशः सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी तथा कोषाधिकारी द्वारा किया जायेगा। आनलाईन आवेदन के सत्यापन के उपरान्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पो

आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम में झण्डा फहराने, निर्धारित समयावधि के बाद उसे उतारने तथा उतारने के बाद उसके रख-रखाव के नियम के सम्बन्ध में।

• प्रत्येक नागरिक को अपने आवास / स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के   झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना / लगाना है। साथ झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर की तरफ होनी चाहिए। • झण्डे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरान्त ध्वजारोहण किया जाना चाहिए तथा सूर्यास्त के साथ ही सम्मान के साथ इसे उतारना चाहिए। • दिनांक 11 से 17 अगस्त, 2022 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उक्त समयावधि के उपरान्त आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षित रखा जायेगा। झण्डा उतारने के बाद किसी भी नागरिक के द्वारा इसे फेंका नहीं जायेगा उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाना चाहिए। हर घर झण्डा विधिवत तरीके से लगाया जाना चाहिए। आधा झुका, फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा। अतएव उपरोक्त निर्देशानुसार व्यापक जनसहभागिता से हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

निःशुल्क किताब वितरण व किताब वितरण की देरी में जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

आपको अवगत कराना है कि जनपद गोण्डा व प्रदेश में किताब वितरण नहीं हुआ। कक्षा 1 से लेकर आठ तक 4 माह बीत रहा है। यही हाल कई वर्षों से हो रहा है। किताब अर्द्ध वार्षिक परीक्षा समाप्त हो जाता है तो किताब वितरण होता है। समस्त किताब वितरण नहीं होता है। जिम्मेदार अधिकारी कमीशन लेकर मुस्कराते हुये शिक्षकों पर आरोप मढ़ते हैं. और भुगतान किताब छापने वाले प्रकाशक से कमीशन लेकर कर देते हैं। अभी हाल में महानिदेशक महोदय एक हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है कि शिक्षक कि शिकायत करो उस नम्बर पर यदि कोई शिक्षक विद्यालय समस्या के सम्बन्ध में शिकायत करता है कि किताब नहीं हैं, नल खराब है, भवन जर्जर है, शिक्षक की कमी है तो वह केवल कहते हैं कि हेल्पलाइन नम्बर केवल शिक्षक शिकायत के लिए है। अतः आपसे निवेदन है कि जिन अधिकारियों के लापरवाही से किताब वितरण में देरी व बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है उनके विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करते हुए उनकी सम्पत्ति जप्त किया जाए और उनको पद से हटाया जाए। साथ ही छात्र हित में किताब वितरण जल्द ही कराया जाये जिससे आपके सरकार की छवि धूमिल न हो। सादर

विद्यालयों में नियमित निरीक्षण एवं अनुश्रवण हेतु आवश्यक कार्य

1. प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों और जनपदीय समन्वयकों को अपने कार्यालय में बुला कर प्रेरणा निरीक्षण ऐप के माध्यम से अधिक से अधिक स्कूलों का निरीक्षण कराया जाय । यह निरीक्षण दूरस्थ ब्लॉक तथा दूरस्थ विद्यालयों को सभी अधिकारियों में आवंटन कर करवाएं। एक-एक अधिकारी को 2-2 स्कूल आवंटन करें एवमं सभी को एक ही ब्लॉक में भेजें तथा उस ब्लॉक में अधिक से अधिक स्कूलों का निरीक्षण कराना सुनिश्चित करें। अधिकारियों को स्कूलों का नाम तथा यू-डायस कोड आवंटित करें और समय से स्कूल खुल रहा है अथवा नहीं इसकी जाँच की जाय। जो शिक्षक उपस्थित नहीं हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई करें। 2. विभाग के Toll Free नंबर 1800-1800-666 का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करें ताकि विद्यालय से सम्बंधित सभी समस्यायें राज्य स्तर पर तक पहुँच पाए एवं समस्यायें रिकॉर्ड की जा सकें। प्रत्येक स्कूल पर Toll Free नंबर 1800-1800-666 चस्पा भी किया जाएं ताकि यथा आवश्यकतानुसार यदि कोई अभिभावक शिकायत करना चाहता है तो शिकायतें प्राप्त की जा सकें। यह नंबर प्रातः 6:30 से शाम 5.30 बजे तक संचालित रहता है। 3. SR

सर्पदंश से हुयी मृत्यु में मृतक के आश्रितों को अहेतुक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

सर्पदंश से हुयी मृत्यु में मृतक के आश्रितों को अहेतुक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। 2- शासन के संज्ञान में आया है कि सर्पदंश से मृत्यु को प्रमाणित करने के लिए मृतक की विसरा जाँच हेतु फारेंसिक लैब भेजी जाती है और मृतक की विसरा जाँच रिपोर्ट की प्रतीक्षा में मृतक के आश्रितों को अहेतुक सहायता समय उपलब्ध नहीं करायी जाती है। फारेंसिक स्टेट लीगल सेल के अनुसार सर्पदंश के प्रकरणों में विसरा रिपोर्ट को प्रिजर्व करने का कोई औचित्य नहीं है तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि विसरा जाँच रिपोर्ट से सर्पदंश से मृत्यु प्रमाणित भी नहीं होता है। 3-स्टेट मेडिको लीगल सेल के परामर्श के क्रम में सर्पदंश से मृत्यु की दशा में विसरा जाँच रिपोर्ट की कोई प्रासंगिकता न होने के कारण सम्यक विचारोपरान्त सर्पदंश से मृतक के आश्रितों को अहेतुक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न वर्णित प्रक्रिया का पालन किया जाय: (1) मृतक का पंचनामा कराया जाय। (2) मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाय । (3) पोस्टमार्टम के पश्चात मृतक की विसरा रिपोर्ट प्रिजर्व करने की आवश्यकता नहीं है। (4) सर्पदंश से मृत्यु की दशा में सहा

मानव सम्पदा पोर्टल के लीव मॉड्यूल में किए जाने वाले परिवर्तन के सम्बन्ध में

मानव सम्पदा पोर्टल के लीव मॉड्यूल में किए जाने वाले परिवर्तन के सम्बन्ध में। 1. आवेदनकर्ता की लाग इन से आकस्मिक अवकाश का आवेदन करते समय जुलाई से सितंबर माह के लिए 8:00 बजे के बाद तथा माह अक्टूबर से 20 मई के लिए 9:00 बजे के बाद उसी तिथि का अवकाश आवेदित न हो सकें।  2. प्रातः 5 से 9 बजे अवकाश स्वीकृति पर लगी रोक हटाना। 3. अवकाश स्वीकृति पर निर्णय लेते समय जिस तिथि हेतु अवकाश आवेदित है, उस विद्यालय में उसी तिथि में कितने कार्मिक पूर्व से ही अवकाश पर है प्रदर्शित कराना। 4. अवकाश निरस्तीकरण के ड्रॉप डाउन के प्रत्येक कारण के सामने कमेंट का प्रावधान करना। 5. स्वीकृत / फारवर्ड प्रकरणों के संबंध में संलग्नकों को भविष्य में भी देखने योग्य बनाना। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया लीव मॉड्यूल में उक्त प्रावधान उपलब्ध कराने का कष्ट करें

अन्तः जनपदीय / अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की ऑनलाइन पोर्टल की तैयारी किये जाने की सम्बन्ध में।

अन्तः जनपदीय / अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की ऑनलाइन पोर्टल की तैयारी किये जाने की सम्बन्ध में। 1. अन्तर्जनपदीय तथा पारस्परिक अन्तर एवं अन्ना जनपदीय स्थानान्तरणों हेतु आवेदनकर्ता द्वारा मानव संपदा पोर्टल की लॉग-इन-आई०डी० से ही स्थानान्तरण पोर्टल पर लॉग इन किया जाना है। स्थानान्तरण पोर्टल संचालन करने वाली एन०आई०सी० टीम के द्वारा मानव संपदा पोर्टल संचालित करने वाली एन०आई०सी० टीम से समन्वय स्थापित करते हुए ई०एच०आर०एम०एस० आई०डी० और सम्बन्धित शिक्षक का वांछित बिन्दुओं पर विवरण ए०पी०आई० के माध्यम से लेने की कार्यवाही कर ली जाय जिससे कि प्रत्येक शिक्षक का विवरण उसके द्वारा स्थानान्तरण पोर्टल आवेदन करने पर प्रदर्शित हो सके स्थानान्तरण पोर्टल पर आवेदनकर्ता वही सूचना पृथक से अंकित करेगा, जो मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। 2. इण्टर डिस्ट्रिक्ट ट्रांस्फर में अभ्यर्थियों द्वारा एक निर्धारित अर्हता रखने पर पोर्टल पर आवेदन किया जायेगा। शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार उनका स्थानान्तरण किया जायेगा। तत्पश्चात् जनपद में विद्यालय आवंटन की कार्यवाही एन०आई०सी० टीम द्वारा की जाएगी। गतवर्ष आपक

विद्यालयों की साफ सफाई हेतु सफाई कर्मचारियों के लिए महानिदेशक स्कूली शिक्षा का संदेश

आप अवगत हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु प्रत्येक राजस्व ग्राम स्तर पर सफाई कर्मी की तैनाती की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच तथा समुचित साफ-सफाई न होने के कारण पोलियो, कालरा, टाइफाइड, डायरिया, हिपैटाईटिस, ट्राइकोगा, फाइलेरिया, मलेरिया एवं डेंगू जैसी गम्भीर जल-जनित बीमारियां पैदा होती हैं, जिनकी रोकथाम के लिए ग्रामीण पर्यावरण का स्वच्छ होना अति आवश्यक है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 15 ( 23 ) में ग्राम पंचायतों को ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति तथा महामारियों के विरूद्ध रोकथाम के महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गये हैं और इन दायित्वों के निर्वहन में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आपकी तैनाती ग्राम पंचायत के अधीन की गई है। ग्राम पंचायतों में तैनाती के साथ आपके निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर्तव्य भी शासन द्वारा निर्धारित किए गये हैं: 1. गर्मियों में प्रातः 7.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक तथा सर्दियों में प्रातः 8.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक तैनाती के ग्राम में उपस्थित रहकर सफाई कार्य पूर्ण करना। 2. प्राथमिक / उच्

सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग।

मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले किसी सरकारी सेवक के मामले को स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रख कर यदि उसे सेवा में बनाये रखने का एक बार निर्णय ले लिया गया हो तो सामान्यतया उस सरकारी सेवक को उसकी अधिवर्षता आयु प्राप्त करने तक सेवा में बनाये रखा जाये और उसके मामले की आगामी वर्षों में संपन्न होने वाले स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष पुनः रखने की आवश्यकता नहीं है। ले परन्तु ऐसे मामलों में यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में आते हैं तो वे किसी भी समय उक्त मूल नियम-56 के तहत ऐसे सरकारी सेवक को जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का निर्णय ले सकते हैं या यथास्थिति उसका मामला अनुवर्ती स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रख सकते हैं।

जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) कक्षा-06  प्रवेश परीक्षा 2022 का परिणाम जारी

*जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) कक्षा-06  प्रवेश परीक्षा 2022 का परिणाम जारी click here

अध्यापक करेंगे दीक्षा ऐप और रीड अलांग ऐप का प्रचार प्रसार

विभाग का लक्ष्य : विभाग द्वारा इस शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक दीक्षा पोर्टल पर दैनिक 10 लाख 'Content Play' का लक्ष्य रखा गया है। दीक्षा ऐप एवं रीड एलांग ऐप के अधिकाधिक एडॉप्शन हेतु रणनीति : * प्रचार-प्रसार हेतु निम्नलिखित प्रयास सुनिश्चित किये जायें: 1. पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्ट डिजिटल शिक्षण सामग्री की बच्चों तक पहुँच बनाने तथा उपलब्ध शैक्षणिक विषयों को बच्चों को रोचक ढंग से सीखने एवं समझने के लिये जनपद में दीक्षा एवं रीड एलांग ऐप का प्रिन्ट मीडिया, बैनर-पोस्टर एवं IEC माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार एवं विस्तार किया जाये। 2. डी०एल०एड० प्रशिक्षु (किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत् अथवा अपने आस-पास के अन्य छात्र) ऐसे बच्चों / अभिभावकों, जो अद्यतन दीक्षा ऐप से न जुड़े हों, को दीक्षा ऐप डाउनलोड करायें एवं उन्हें दीक्षा के प्रयोग की विधियों से भली-भाँति अवगत करायें, जैसे कि • क्यू आर कोड को स्कैन करते हुये सामग्री का उपयोग करना । • राज्य स्तर से प्रेषित लिंक पर क्लिक करते हुये दीक्षा पर सामग्री का उपयोग करना । • दीक्षा ऐप पर इच्छित कक्षा / विषय / टॉपिक को सर्च कर सम्बन्धित

मानव सम्पदा पोर्टल पर सेवा पुस्तिका मैं समस्त विवरण सही कराने व तद्सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

मानव सम्पदा पोर्टल पर समस्त विवरण सही कराने व तद्सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में । 1) समस्त विद्यालयी स्टाफ के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लें कि मानव सम्पदा पोर्टल पर विवरण में उनकी Current Posting उनके वर्तमान कार्यरत विद्यालय में ही प्रदर्शित हो रही है। कतिपय जनपदों में शिक्षकों की Current Posting जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय / खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रदर्शित हो रही है। समस्त विद्यालयी स्टाफ के सम्बन्ध में उनके कार्यकाल के समस्त विद्यालयों की कार्यभार ग्रहण तिथि व कार्यमुक्ति तिथि मानव सम्पदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से एवं त्रुटि रहित अंकित हो इस हेतु उचित होगा कि समस्त शिक्षकों को मानव सम्पदा पोर्टल पर उपलब्ध उनकी Fact Sheet P2 को देखने हेतु निर्देशित कर दें। शत्-प्रतिशत शिक्षकों के सम्बन्ध में उनके Fact Sheet P-2 की सम्बन्धित शिक्षक द्वारा हस्ताक्षरित प्रति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये। जिन शिक्षकों की Current Posting विद्यालय, गत कार्यरत विद्यालय अथवा अब तक के कार्यरत किसी भी विद्यालय में कार्यभार ग्रहण तिथि / कार्यमुक्ति तिथि त्रुट

वेतन के साथ-साथ समस्त प्रकार के भुगतान pay roll के माध्यम से किए जाने के संबंध में

मानव सम्पदा पोर्टल के पे-रोल मॉड्यूल के माध्यम से ऑन-लाइन हस्तांतरित किये महोदय, जाने के सम्बन्ध में स्थलीय अध्ययन के सम्बन्ध में।

प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती की अंतिम तिथि बढ़कर हुई 16 जुलाई 2022

माह जून, 2022 में शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुपालन में शिथिलता बरतने वाले उत्तरदायी कार्मिकों का विवरण एक सप्ताह में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सके। (इस सम्बन्ध में संविदा कर्मी / आउट सोर्सिंग से कार्यरत कर्मी का नाम कदापि न उपलब्ध कराया जाये।)

वेतन हस्तानान्तरण हेतु माह जून 2022 की मासिक उपस्थिति लॉक न करने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में ।

वेतन हस्तानान्तरण हेतु माह जून 2022 की मासिक उपस्थिति लॉक न करने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में । माह जून, 2022 में शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुपालन में शिथिलता बरतने वाले उत्तरदायी कार्मिकों का विवरण एक सप्ताह में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सके। (इस सम्बन्ध में संविदा कर्मी / आउट सोर्सिंग से कार्यरत कर्मी का नाम कदापि न उपलब्ध कराया जाये।)

ए०आर०पी०, एस०आर०जी० और डायट मेन्टर द्वारा विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन करने के लिये मोबिलिटी भत्ता (अप्रैल से नवम्बर 2022) के भुगतान हेतु बजट प्रेषण के सम्बन्ध में।

ए०आर०पी०, एस०आर०जी० और डायट मेन्टर द्वारा विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन करने के लिये मोबिलिटी भत्ता (अप्रैल से नवम्बर 2022) के भुगतान हेतु बजट प्रेषण के सम्बन्ध में।

"निपुण भारत मिशन" के अन्तर्गत चार दिवसीय शिक्षक-प्रशिक्षण के सम्बन्ध में

जनपद स्तरीय संदर्भदाताओं का प्रशिक्षणः जनपद स्तरीय संदर्भदाताओं का प्रशिक्षण राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) प्रयागराज में संलग्न समय सारिणी के अनुसार आयोजित किया जायेगा। प्रत्येक जनपद से 04 संदर्भदाताओं (03 एस०आर०जी० एवं 01 डायट मेन्टर) द्वारा उक्त राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया जायेगा। किसी जनपद में एस०आर०जी० की संख्या 03 से कम होने की दशा में डायट मेन्टर को संदर्भदाता के रूप में नामित किया जाये। राज्य स्तर पर आयोजित संदर्भदाता प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को संलग्न समय सारिणी के एक दिन पूर्व सीमैट, प्रयागराज पहुंचना अनिवार्य है। संदर्भदाताओं के रहने-खाने एवं वित्तीय नियमानुसार यात्रा - भत्ता का भुगतान सीमैट, प्रयागराज द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सीमैट, प्रयागराज में प्रातः 9:30 से सायं 6:00 बजे तक संचालित किया जायेगा। अतः प्रतिभागी अपने आने-जाने सम्बंधी आवश्यक प्रबंध इसी अनुसार करें। शिक्षक प्रशिक्षण: • संलग्न समय-सारिणी के अनुसार समस्त प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षामित्रों (कम्पोजिट के साथ संचालित प्राथमिक वि

एस०टी०एफ० जांच में फर्जी पाए गए शिक्षकों पर एफ आई आर करने का हुआ आदेश हेतु जनपदवार सूची।

महोदय, अवगत कराना है कि उपर्युक्त विषयक "अपर पुलिस महानिदेशक," स्पेशल टास्क फोर्स, टीसी - 33 वी-2 विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ के पत्रांक- सीए / "अपर पुलिस महानिदेशक एस०टी०एफ० शिक्षक भर्ती / 2022 दिनांक 30 मई, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। "अपर पुलिस महानिदेशक, " के उपरोक्त पत्र के अनुसार शिक्षक भर्ती में हुयी फर्जी एवं अनियमित / नियुक्ति के सम्बन्ध में 176 शिक्षकों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का विवरण अपर पुलिस महानिदेशक, स्पेशल टास्क फोर्स, टीसी-33 वी -2 विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ को अद्यतन - आप द्वारा प्रेषित नही की गयी है। अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि, प्रत्येक दशा में 30 जून 2022 तक वांछित शिक्षकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराने की सूचना, प्राथमिकी की छायाप्रति के साथ "अपर पुलिस महानिदेशक" स्पेशल टास्क फोर्स, टीसी- 33 वी -2 विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ को विशेष वाहक द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें तथा ई-मेल आई०डी० upefaspo@gmail.com पर इसकी एक प्रति प्रेषित करते हुए मह