वित्तीय वर्ष 2020- 21 एवं 2021-22 में कमपोजिट ग्रांट एवं अन्य मदों से विद्यालयों में किए गए निर्माण कार्यों की समीक्षा हेतु अवर अभियंताओं द्वारा निरीक्षण के संबंध में
कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट में 500 या अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालय यदि जनपद में ऐसे विद्यालयों की संख्या 4 से कम हो तो 200 से अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों का चयन किया जायेगा 03 विकास खण्डों में अवस्थित कम से कम 10 ऐसे विद्यालयों की जांच की जायेगी। यदि किसी विद्यालय में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट के साथ-साथ वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में स्वीकृत निर्माण कार्यों मुख्यतः ए.सी.आर पुर्नर्निमाण हेतु भी धनराशि प्रेषित की गयी है तो उन विद्यालयों को प्राथमिकता पर लिया जायेगा।
जांच टीम द्वारा वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में स्वीकृत समस्त निर्माण कार्यों के लिये अवमुक्त
धनराशि के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर स्पष्ट आख्या उपलब्ध करायी जायेगी
(क) मुख्यालय द्वारा प्रेषित समस्त धनराशि का निर्धारित समय सीमा में उपभोग हुआ है कि नहीं। यदि नहीं तो इसके लिये उत्तरदायी कौन है। धनराशि उपभोग नहीं हुयी तो कहाँ संरक्षित है।
(ख) धनराशि उपभोग में विभागीय नियमों / निर्देशों का पालन किया गया है कि नहीं।
(ग) अवस्थापना सुविधा में कराये गये कार्य मानक के अनुरूप एवं गुणवत्तापरक कराये गये हैं अथवा नहीं।
• यदि विगत वर्षों / वर्तमान वर्ष के लिये किसी कार्यक्रम के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि अप्रयुक्त पड़ी है तो जांच टीम द्वारा गहन परीक्षण कर यह जानकारी प्राप्त की जायेगी कि किन विशिष्ट कारणों व परिस्थितियों से कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हो सका है और उनके द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा मुख्य विकास अधिकारी से सम्पर्क कर समस्या का निराकरण कराया जायेगा। यदि स्थानीय स्तर पर निराकरण नहीं हो पाता है तो पूर्ण रिपोर्ट राज्य परियोजना कार्यालय में प्रस्तुत कर मुख्यालय से समस्या का निराकरण कराया जायेगा।
जांच टीम के लिये रहने व खाने की उत्तम व्यवस्था तथा टीम के साथ गाड़ियों की व्यवस्था, जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। इस पर आने वाला व्यय जनपद के डी०पी०ओ० मैनेजमेन्ट मद से वहन किया जायेगा।
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