विषय-दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 एवं उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली, 1999 यथा संशोधित नियमावली, 2004 के प्राविधानों के अनुपालन संबंध में।
कृपया उपरोक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या सी-2792/ निदे०म०क० / प्रोबे० / 2020-21 दिनांक 31.03.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह अवगत कराते हुये कि प्रदेश सरकार द्वारा दहेज प्रथा जोकी एक सामाजिक बुराई है. को रोकने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावाली 1999 दिनांक 29.10.2021 प्रख्यापित की गयी है। तत्पश्चात दिनांक 31.03.2004 को उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली, 2004 प्रथम संशोधन जारी करते हुये नियमावली के नियम 5 में यह व्यवस्था की गयी कि प्रत्येक सरकारी सेवक अपने विवाह के समय यह उल्लेख करते हुए अपने नियुक्त अधिकारी को स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्रदान करेगा कि उसने अपने विवाह में कोई दहेज नहीं लिया है", से संबंधित संकलित सूचना / प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में सूचना / प्रमाण पत्र अभी प्रतीक्षित है।
उक्त के संबंध में आपसे अनुरोध है कि अपने अधीन विभागों एवं कार्यालयों में दिनांक 31.04.2004 के बाद विवाहित सभी सरकारी सेवको से उपरोक्तानुसार घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि उन्होंने अपने विवाह के समय कोई दहेज नहीं लिया है" इस आशय की संकलित सूचना / प्रमाण पत्र प्राप्त कर ईमेल आई०डी० dowryprohibitionup@gmail.com पर दिनांक 18.10.2021 तक अनिवार्य रूप से एवं यदि कोई कर्मचारी उक्त आशय का घोषणा पत्र नहीं देता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
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