जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2021
शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 06 में प्रवेश हेतु जनवि चयन परीक्षा सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए एक चरण में शनिवार 10 अप्रैल, 2021 को प्रातः 11:30 बजे से आयोजित की जायेगी।
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर - 2020 है ।
ज0न0वि0 चयन परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करें
ज.न.वि.चयन परीक्षा-2021 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया
ज.न.वि. चयन परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को सरलीकृत कर ऑनलाइन कर दिया गया है। नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट www.navodaya.gov.in एवंम navodaya.gov.in/nys/en/Admission-JNVST / INVST-class/ के प्रवेश पोर्टल पर जाकर निःशुल्क पंजीकरण किया जा सकता है। परिणाम घोषित होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों के निवास, उम्र, पात्रता इत्यादि का सत्यापन निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाएगा। योग्य अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरना होगा उसके माता पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर एवं अभ्यर्थी की फोटो के साथ प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
- संलग्नक जे.पी. जी. प्रारूप में अपलोड करें जिसका आकार 10-100 के.बी. के बीच हो।
- एन.आई.ओ.एस. अभ्यर्थी होने की दशा में अभ्यर्थी के पास 'ब' प्रमाण पत्र होना चाहिए और निवास उसी जिले में होना चाहिए, जहां वह प्रवेश चाहता / चाहती है।
- ऑनलाइन प्लेटफार्म खुला माध्यम एवं निःशुल्क है। आवेदन पत्र किसी भी माध्यम से भरा जा सकता है जैसे-डेस्कटॉप, लेपटॉप, मोबाइल, टैबलेट इत्यादि।
- सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में अभ्यर्थियों / अभिभावकों की सहायता हेतु निःशुल्क .
- आवेदन अपलोड करने के लिए सहायता केन्द्र उपलब्ध होंगे माता पिता अपने पाल्य (अभ्यर्थी) के साथ वांछित प्रमाण पत्र जैसे-फोटो और एस.एम.एस. तथा पासवर्ड एवं पंजीकरण संख्या प्राप्त करने हेतु, मोबाइल फोन, वैध मोबाइल नम्बर के साथ पंजीकरण प्रक्रिया हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय के सहायता केन्द्र पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रवेश पत्र जारी करना
प्रवेश पत्र नविस द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा जो कि आवेदन पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। जनवि चयन परीक्षा के आयोजन से पूर्व अभ्यर्थी/माता पिता द्वारा प्रवेश पत्र
निःशुल्क डाउनलोड किया जाएगा।
परीक्षा का परिणाम
. ज न वि चयन परीक्षा-2021 का परीक्षा परिणाम जून, 2021 में घोषित होने की संभावना है। अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम एडमीशन पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम संबधित कार्यालयों में भी प्रदर्शित कर दिया जायेगा।
(i) जवाहर नवोदय विद्यालय
(ii) जिला शिक्षा अधिकारी
(iii) जिलाधिकारी
(iv) उपायुक्त, नवोदय विद्यालय समिति संभाग (v) नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट www.navodava.cov.in
चयनित अभ्यर्थी को संबंधित जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा भी पंजीकृत मोबाइल पर एस.एम.एस. तथा साथ-साथ स्पीड पोस्ट से भी सूचना दी जायेगी।
चयन
- केवल चयन परीक्षा में सफल होने मात्र से ही अभ्यर्थी जनवि में प्रवेश पाने का अधिकारी नहीं होगा। स्थाई रूप से प्रवेशके समय प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को नवोदय विद्यालय समिति द्वारा निर्धारित सभी संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। प्रवेश होने तक चयन अस्थाई माना जाएगा अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित जनवि द्वारा प्रपत्रों के सत्यापन एवं प्रवेश की पुष्टि होने के पश्चात ही पूर्ववर्ती विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें।
- किसी भी विवाद की स्थिति में नवोदय विद्यालय समिति का निर्णय अंतिम होगा एवं अभ्यर्थी पर बाध्यकारी होगा।
- परीक्षा में अभ्यर्थियों (चयनित अथवा जो चयनित नहीं हुए है) द्वारा प्राप्त अंकों की सूचना नहीं दी जाती है।
- उत्तर पुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन एवं अंकों का पुनः योग का कोई प्रावधान नहीं है, चूंकि परिणाम कम्प्यूटर की सहायता से तैयार किया जाता है और परिणाम तैयार करते समय विभिन्न स्तर पर जांच के माध्यम से परिणाम को सटीक बनाने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाती है।
- अभ्यर्थी तथा उनके माता-पिता/अभिभावक ध्यान दें कि नविस की योजना के अनुसार जब विद्यार्थी कक्षा 9 में आयेगा तब उसे हिंदी भाषी राज्य के जनवि से अहिंदी भाषी राज्य के दूसरे जनवि और इसी तरह अहिंदी भाषी से हिंदी भाषी जनवि मेंएक शैक्षणिक सत्र के लिए जाना पड़ेगा। इस प्रकार के प्रवजन हेतु चुने गये विद्यार्थी/माता-पिता द्वारा इंकार किये जाने पर उसको जनवि में अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
- अभ्यर्थी और उनके माता-पिता/अभिभावक ध्यान दें कि परीक्षा के आधार पर चयनित बच्चों को उसी जिले के ज.न.वि में प्रवेश दिया जायेगा, जहां से कक्षा-5 में पढ़ रहे हैं और ज.न.वि. चयन परीक्षा (जे.एन. बी.एस.टी.) में सम्मिलित हो रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में चयनित परीक्षार्थी को अन्य जनवि में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
अभ्यर्थी को सम्बन्धित जनवि में पढ़ाई के माध्यम अथवा माता पिता/ अभिभावक के अन्य जिले / राज्य में बदलाव की स्थिति में छात्र का विद्यालय बदलाव हेतु प्रार्थना पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। चयन होने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी को केन्द्रीय सूची (प्रति संलग्न) के निर्धारित प्रारूप के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जमा करना होगा ऐसा प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्रवेश वर्ष की 30 मार्च से पहले प्राप्त करना होगा ताकि यह प्रवेश के समय प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित जनवि के प्राचार्य को दिया जा सके। जैसे-यदि अभ्यर्थी सत्र 2021-22 में प्रवेश ले रहा है तो उसे 30 मार्च,2021 तक या इसके पूर्व का प्रमाण पत्र देना होगा। अभ्यर्थी ने ग्रामीण वर्ग में आवेदन किया है तो उसे इस आशय का प्रमाण पत्र प्रवेश के समय देना होगा कि अभ्यर्थी ने जिस विद्यालय से कक्षा-3, 4 एवं 5 में अध्ययन किया है, वह विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है। अभ्यर्थी दिव्यांग वर्ग (अस्थि. श्रवण एवं दृष्टि सम्बन्धी दिव्यांगता) की श्रेणी में आता है, तो उसे चयनित होने पर
प्रवेश लेते समय सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में चिकित्सा-प्रमाण-पत्र प्राप्त. कर प्रस्तुत करना होगा।
ट्रांसजेन्डर वर्ग के अभ्यर्थियों को सम्बन्धित राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा अपने लिंग से सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। इस श्रेणी हेतु अलग से कोई आरक्षण नहीं है।
कौन पात्र है
- केवल उसी जिले के अभ्यर्थी जहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित है. प्रवेश के लिए आवेदन के पात्र हैं लेकिन उन जिलों के लिए जहाँ कि ज.न.वि. प्रारम्भ होने के बाद जिले का विभाजन हुआ है एवं यदि विभाजन से निर्मित जिले में नवीन विद्यालय नहीं खोला गया है तो ज न वि. चयन परीक्षा में प्रवेश हेतु जिले की पुरानी सीमा के अनुरूप अभ्यर्थियों की पात्रता रहेगी।
- प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी का जन्म 1.5.2008 से पहले तथा 30.4.2012 ( दोनों तिथियों सम्मिलित) के बाद का नहीं होना चाहिए। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग समेत सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होगा।
- प्रमाणिकता हेतु मेडिकल बोर्ड भेजा जा सकता है। मेडिकल बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा । निर्धारित चयन परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी को उसी जिले, जहाँ वह प्रवेश लेना चाहता / चाहती है, के किसी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/अन्य मान्यता प्राप्त अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से योग्यता प्रमाण पत्र-ब सहित पूर्ण शैक्षिक सत्र 2020-21 के दौरान कक्षा 5 में अध्ययनरत् होना चाहिए। सरकार अथवा सरकार की ओर से अधिकृत किसी एजेन्सी के द्वारा मान्यता प्राप्त घोषित विद्यालय को ही मान्यता प्राप्त माना जायेगा। वे विद्यालय, जिनके छात्र राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान से योग्यता प्रमाण पत्र ब प्राप्त किये हों, उन्हेंएन0आई0ओ0एस0 द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए छात्र को सत्र 2020-2021 में सफलतापूर्वक कक्षा 5 पूर्ण किया होना चाहिए। कक्षा 6 में सत्र 2021- 2022 में वास्तविक प्रवेश निर्धारित श्तों के अधीन होगा।
- ग्रामीण क्षेत्र के कोटे से प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/मान्यताप्राप्त विद्यालय से कक्षा-3, 4 और 5 में प्रत्येक वर्ष पूर्ण शिक्षा सत्र में अवश्य पढ़ाई की हो एवं उत्तीर्ण हुआ हो। अभ्यर्थी, जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान से ब प्रमाण पत्र दक्षता सहित 30 सितम्बर, 2020 तक या उससे पूर्व उत्तीर्ण करेंगे वे भी इस परीक्षा में बैठने के पात्र हैं, अगर वे निर्धारित आयु सीमा में हों। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान के प्राधिकृत केन्द्रों/संस्थाओं के बच्चों की ग्रामीण स्थिति का निर्धारण उस जिले के तहसीलदार अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जायेगा जिसमें यह लिखा गया हो कि अभ्यर्थी पिछले तीन वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहा है। नगरीय एवं अधिसूचित क्षेत्रों से पढने वाले विद्यार्थी जो उपर्युक्त योजनाओं में अध्ययन कर रहे हों, वे ग्रामीण कोटे के अन्तर्गत प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।
- ऐसे अभ्यर्थी, जो प्रोन्नत नहीं किए गये हैं और पांचवी कक्षा में 15 सितम्बर 2020 से पहले प्रवेश नहीं लिए हैं, वे आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे।
कोई भी अभ्यर्थी किसी भी परिस्थिति में चयन परीक्षा में दूसरी बार बैठने के लिए योग्य नहीं है।
प्रत्येक जिले में कम से कम 75 प्रतिशत स्थान ग्रामीण क्षेत्रों से चुने गये अभ्यर्थियों और शेष स्थान उस जिले के शहरी क्षेत्रों से चुने गये अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे। (ब) ग्रामीण क्षेत्र के कोटे के अन्तर्गत प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थी को ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से तीसरी, चौथी तथा पांचवी कक्षा में पूर्ण शैक्षिक सत्र अध्ययन किया हो। अभ्यर्थी ने कक्षा-5 में पूर्ण शैक्षणिक सत्र में उसी जिले में अध्ययन किया हो, जहां वह प्रवेश चाहता है।
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान की योजना के तहत पढ़ने वाले अभ्यर्थी को जिलाधिकारी / तहसीलदार / खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह ग्रामीण क्षेत्र का निवासी है शहरी अभ्यर्थियों के लिए जिस अभ्यर्थी ने किसी शहरी क्षेत्र में स्थित विद्यालय में तीसरी, चौथी तथा पांचवी कक्षा के शिक्षा सत्र के दौरान यदि एक दिन भी उस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की हो, यह शहरी अन्यर्थी माना जायेगा शहरी क्षेत्र वे हैं जिन्हें 2011 की जनगणना में अथवा उसके बाद किसी सरकारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य सभी क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र माना जायेगा।
- ट्रांसजेन्डर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए ट्रांसजेन्डर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अलग से कोई आरक्षण उपलब्ध नहीं है और उन्हें आरक्षण हेतु बालकों की श्रेणी में विभिन्न उप श्रेणियों जैसे-शहरी, ग्रामीण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग में सम्मिलित किया जायेगा।
स्थानों का आरक्षण
(अ) प्रत्येक जिले के कम से कम 75 प्रतिशत स्थान ग्रामीण क्षेत्र से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा तथा शेष स्थान जिले के शहरी क्षेत्र से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे।
(ब) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए स्थान का आरक्षण सम्बन्धित जिले की जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। किन्तु किसी भी जनपद में राष्ट्रीय अनुपात (15 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति) से कम तथा 50 प्रतिशत (अनुसूचित जाति और जन जाति को जोड़कर) से अधिक नहीं होना चाहिए यह आरक्षण अन्तर परिवर्तनीय है और खुली वरीयता सूची के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त लागू होगा।
(स) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आरक्षण के अतिरिक्त 27 प्रतिशत आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण केन्द्रीय सूची जैसा कि समय समय पर जारी की जाती है, के अनुसार लागू किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन अभ्यर्थियों को केन्द्रीय सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है वे सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकेंगे। (द) कुल स्थानों के एक तिहाई स्थान बालिकाओं द्वारा भरे जायेंगे।
(इ) "दिव्यांग बच्चों (अस्थि दिव्यांग, श्रव्य दिव्यांग एवं दृष्टि दिव्यांग) के लिए भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान है।
"दृष्टि दिव्यांगता" निम्न शर्तों में से किसी एक के होने पर ही मान्य होगी:
- सम्पूर्ण दृष्टिहीनता या अपेक्षाकृत अच्छे नेत्र में ऐनक के साथ दृष्टि तीव्रता 6 / 60 या 20/200 (Snellen) से अधिक न हो (IT) दृष्टि के क्षेत्र परिसीमन का कोण 20 अंश या उससे खराब ।**"श्रव्य दिव्यांगता' संबाद क्षेत्र की बारम्बारता में अपेक्षाकृत अच्छे कान में 60 या इससे अधिक डेसिबल (decibels) की क्षति।
- *"लोकोमोटर दिव्यांगता" (Locomotor disability) अस्थियों, जोड़ों या मांसपेशियों की विकलांगता के चलते हाथ पैरों के संचालन में विशेष रूकावट या मांसपेशियों के नियंत्रण या संचालन में रूकावट (Any form of cerebral palsy)
- **"दिव्यांग व्यक्ति" का तात्पर्य है कि किसी तरह की विकलांगता जो 40 प्रतिशत से कम न हो और जिसे चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
चयन उपरांत प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र
प्रवेश के लिए अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के माता पिता को सत्यापन हेतु निम्नलिखित प्रमाण पत्रर करने होंगे
- जन्मतिथि प्रमाण पत्र
- नविस की शर्तों के अनुसार योग्यता प्रमाण पत्र ।
- ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए उनके माता पिता को सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि पाल्य ने ग्रामीण क्षेत्र में स्थित संस्थान / स्कूल मेंअध्ययन किया था।
- केवल एन.आई.ओ.एस. से अध्ययन करने वालों के लिए निर्धारित प्रारूप में निवास प्रमाण पत्र।
- अन्य कोई आवश्यक प्रमाण पत्र।
चयन परीक्षा के विषय में
परीक्षा केन्द्र
अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र पर दर्शाए गए एवं आवंटित ही चयन देगा। किसी अभ्यर्थी को अन्य किसी भी परीक्षा केन्द्र में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी उचित प्रवेश पत्र के बिना चयन परीक्षा में नहीं बैठ सकता है। प्रवेश पत्र नविस, मुख्यालय की वेबसाइट www.navodaya.gov.in एडमीशन पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण दिशा - निर्देश
- जवाहर नवोदय विद्यालय के छठी कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वतः स्पष्ट है। फिर भी निम्नलिखित दिशा निर्देश छात्र एवं उनके माता-पिता/ अभिभावक विशेष रूप से ध्यान में रखें कृपया विवरणिका ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह सुनिश्चित करने के उपरान्त कि अभ्यर्थी निर्धारित मापदण्ड पूरा करता है, जैसे जन्मतिथि विनिर्दिष्ट सीमा के अन्दर (01.05.2008 से 30.04.2012 दोनों तिथियों सम्मिलित), कक्षा-3, 4 तथा 5 किसी मान्यता प्राप्त संस्थाओं (सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त/ एन.आई.ओ.एस.) से अध्ययन किया हो. पूर्ण सूचना भरें।
- आवेदन पत्र के साथ वर्ग जैसे-सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग, बालक/ बालिका और ग्रामीण/शहर के संबंध का प्रमाण पत्र सावधानी पूर्वक भर कर अपलोड करें यदि प्रवेश के समय यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने जिस श्रेणी का चयन कर रखा है और वह वास्तव में उस वर्ग का नहीं है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जाएगा।
- जन्मतिथि को अंकों तथा शब्दों में अंकित करें। विद्यालय में दर्ज अभिलेख के अनुसार सही जन्मतिथि लिखें यदि किसी भी स्तर पर यह पता लगा कि अभ्यर्थी की जन्मतिथि विद्यालय के अभिलेख से मेल नहीं खाती है तो उसका/उसकी अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- आवेदन पत्र में अभ्यर्थी स्थायी पहचान का चिह्न, जो स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके. अंकित करें।
- जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थी एवं उसके माता-पिता/ अभिभावक दोनों के हस्ताक्षर अपलोड करें।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर , 2020 है।
सावधानी : यदि कोई भी कॉलम रिक्त अथवा प्रविष्टियाँ अपूर्ण है तो आवेदन-पत्र रद्द हो सकता है। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह निर्धारित मापदण्ड जैसे शिक्षा, आयु और वर्ग (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग)और क्षेत्र/(शहरी / ग्रामीण ) जो लागू हो पूरी करता हो। अभ्यर्थी के चयन के उपरान्त भी मूल आवेदन-पत्र में दी गई कोई भी सूचना सत्यापन में गलत/ असत्य पाई गई तो ऐसी दशा में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में नवोदय विद्यालय समिति का निर्णय अतिम एवं बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कोई भी पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा इस प्रकार के प्रवेश जो गलत प्रमाण पत्र/ घोषणा/सूचना के आधार पर प्राप्त कर लिया है तो ऐसे प्रवेश को न केवल निरस्त कर दिया जाएगा बल्कि समिति यह भी अधिकार रखती है कि उसके विद्यालय में रहने के दौरान हुए व्यय की वसूली करे।
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