शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं के उपयोगार्थ क्रय किये जाने वाले जूते के क्रयादेश, डिलीवरी प्वाइंट्स पर प्राप्ति, सत्यापन, टेस्टिंग, वितरण एवं भुगतान के संबंध में दिशा-निर्देश।
1 विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक द्वारा प्राप्त जूतों की स्टॉक एण्ट्री स्टॉक रजिस्टर में की जानी होगी।
2 विद्यालय में जूतों के प्राप्त होते ही विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों तथा अभिभावकों की उपस्थिति में छात्र-छात्राओं को जूतों का वितरण किया जायेगा तथा वितरण रजिस्टर में छात्र अथवा उसके अभिभावक के हस्ताक्षर प्राप्ति के रूप में किये जायेंगे।
3 खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा स्टॉक रजिस्टर में दर्ज एण्ट्री को प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
4 खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी वितरण का अनुश्रवण करने हेतु एक टीम का गठन करेंगे। निरीक्षणकर्ताओं द्वारा जूतों की प्राप्ति एवं छात्र छात्राओं को वितरण के संबंध में अपनी निरीक्षण आख्या में अंकन किया जायेगा तथा प्रति दिवस वितरण की सूचना जनपद स्तर पर प्रेषित करेंगे।
5 आपूर्तित जूतों की वारंटी आपूर्ति तिथि से एक वर्ष (12 माह ) निर्धारित की गयी है। यदि वारंटी अवधि के अंतर्गत जूतों में मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्ट उत्पन्न होता है, तो आपूर्तिकर्ता को इस संबंध में दी गयी सूचना के 15 दिवस के अंदर डिफेक्टेड जूतों को आपूर्तिकर्ता द्वारा विद्यालय स्तर से उठाया जाना होगा तथा उसके सापेक्ष उतनी ही संख्या में जूते विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराये जाने होंगे।
6 आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा वारण्टी के प्राविधानों का अनुपालन करने में विफल रहने पर 10 प्रतिशत कटौती की जाएगी।
7. जूते की आपूर्ति एवं तत्संबंधी इन्वेंट्री का मैनेजमेंट उ0प्र0 प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स) के प्राविधानों के अंतर्गत सुनिश्चित किया जाय तथा इस प्रयोजन पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान वित्तीय नियमों तथा इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाये
जूता का वितरण
1 समस्त जूतों का विद्यालयवार वितरण कराये जाने की व्यवस्था खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जायेगी।
2 खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयवार वितरित जूतों की संख्या व प्राप्ति का
विवरण सुरक्षित रखा जायेगा।
3 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने जनपद में उपर्युक्त समस्त कार्यवाही अपने पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में सम्पन्न करायेंगे तथा इस हेतु वे उत्तरदायी होंगे।
भुगतान
1 आपूर्तिकर्ता द्वारा विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर आपूर्ति के पश्चात विकासखण्ड/नगर क्षेत्र में आपूर्तित जूतों का बिल (पृथक-पृथक) संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। बिल के साथ आपूर्तिकर्ता द्वारा संबंधित खण्ड / नगर शिक्षा अधिकारी से प्राप्ति रसीद की एक प्रति मूल रूप में संलग्न की जानी होगी
2 आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल के साथ अपनी कम्पनी के बैंक खाते का विवरण,
जिसमें भुगतान की धनराशि हस्तान्तरित की जानी होगी, उपलब्ध कराया जायेगा यथा खाताधारक का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम एवं बैंक का आई०एफ०एस०सी० कोड
आदि।
3 आपूर्तिकर्ता से बिल प्राप्त होने तथा सैम्पल टेस्टिंग की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर जिलाधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित आपूर्तिकर्ता के बिल का परीक्षण कराकर नियमानुसार कटौतियों के उपरान्त भुगतान आपूर्तिकर्ता के खाते में सीधे किया जायेगा।
4 आपूर्तिकर्ता को बिल के भुगतान किये जाने के समय सैम्पल टेस्टिंग शुल्क का समायोजन किया जाना होगा तथा इसका विवरण संचित किया जायेगा ।
5 भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल के साथ आपूर्तिकर्ता द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि उनके द्वारा निष्पादित अनुबन्ध की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन किया गया है।
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