1-जिम स्विमिंग पूल बंद रहेंगे !
2-बगैर दर्शक स्पोर्ट्स कंपलेक्स स्टेडियम खुलेंगे।
3-भीड़भाड़ वाले किसी भी आयोजन की मंजूरी नहीं ।
4-सभी धार्मिक स्थान पूजा स्थल बंद रहेंगे।
5-धार्मिक आयोजनों पर भी पाबंदी रहेगी ।
6-राज्य की सीमा में पैसेंजर गाड़ियों की मंजूरी ।
7-कंटेंटमेंट जोन में गाड़ियों की आवाजाही पर रोक।
8- रेड ऑरेंज ग्रीन जोन राज्य सरकारें तय करेंगी।
9-कंटेंटमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की मंजूरी।
10- कंटेंटमेंट जोन में आवाजाही पर पूरी तरह रोक।
11-कंटेंटमेंट जोन में कांटेक्ट ट्रेसिंग का काम तेज होगा ।
12-कंटेंटमेंट जोन में हाउस टू हाउस सर्विलांस।
13-शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक आवाजाही पर रोक।
14- नाइट कर्फ्यू में जरूरी सेवाओं को मंजूरी।
16-65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को घर में ही रहना होगा।
17- छोटे बच्चों गर्भवती महिलाओं के बाहर निकलने पर रोक ।
18-सार्वजनिक जगह, कार्यस्थल पर मास्क जरूरी ।
19-सार्वजनिक जगह ,कार्यस्थल पर थूकने पर लगेगा जुर्माना।
20- सोशल distance का पालन करना होगा।
21-शादी समारोह में 50 लोगों की होगी अनुमति ।
22-अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति ।
23-दुकानो पर खरीदारों के बीच की दूरी 6 फीट अनिवार्य होगा।
24-दुकानों पर एक वक्त में 5 लोगों की ही मंजूरी ।
25-पान ,गुटखा ,बीड़ी ,सिगरेट आदि का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर बैन।
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