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बाल अधिकार children,s rights


बाल अधिकार

1-👦06 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को पडोस के विद्यालय    में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
2• कक्षा 1-8 तक कैपिटेशन फीस एव अन्य सभी शुल्क
प्रतिबंधित ।
3-06 से 14 वर्ष के आउट ऑफ स्कूल बच्चों को आयु के
अनुसार आयुसंगत कक्षा में प्रवेश व विशेष प्रशिक्षण का
अधिकार।

4.• प्रवेश के लिये जन्म/आय प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं।
5• विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र(टी0सी0) की बाध्यता नहीं।
6• कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को गर्म पका-पकाया

मध्याह्न भोजन।
7.स्वच्छ पेयजल और बालक-बालिका हेतु पृथक-पृथक
शौचालय की व्यवस्था।
8.शारीरिक दण्ड व मानसिक प्रताडना पर रोक ।
.9.विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिये विशेष शिक्षा,
सहायक सामग्री एवं उपकरण आदि की निःशुल्क
व्यवस्था।
10. विद्यालय में जाति, वर्ग, धर्म अथवा लिंग आधारित
दुर्व्यवहार/भेदभाव रहित वातावरण।
11• निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं यूनीफॉर्म का वितरण ।

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