राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
वर्तमान में इसके अध्यक्ष सैयद गैयूरूल हसन रिजवी है।
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अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1992 को संसद द्वारा पारित किया गया। पारित अधिनियम के अनुसार एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा छ; सदस्यों का प्रावधान है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए मनोनीत किये जाते हैं।
आयोग के कार्य
- संघ तथा राज्यों में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
- संविधान में उद्धत प्रावधानों, संसद तथा विधान मंडलों द्वारा निर्मित कानून का कार्यान्वयन करना।
- अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कानूनी सुरक्षाओं को सुचारु रूप से लागू करने हेतु संच व राज्यों को सुझाव देना।
- कानूनी अधिकारों व सुरक्षाओं के उल्लंघन की शिकायतों की छानबीन करना।
- अल्पसंख्यकों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों की पहचान करना।
- अल्पसंख्यक जातियों के आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकास के लिए मुद्दों का शोध करना।
- किसी अल्पसंख्यक जाति को विशिष्ट समस्या के समाधान हेतु सरकार को परामर्श देना।
- अल्पसंख्यकों के हितों संबंधी मामलों पर सरकार को सामयिक प्रतिवेदन पेश करेगा।
- कोई अन्य कार्य जो सरकार द्वारा आयोग को सौपा जाये।
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