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संदेश

अंतर्जनपदीय स्थानांतरण का लाभ लेने वाले प्राथमिक विद्यालय के सहायक एवं उच्च विद्यालय के सहायक अध्यापकों को विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया अब 16 सितंबर की बजाय 20 और 21 सितंबर को होगी

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या- बे०शि०प०/ 22188-342 / 2023-24 दिनांक 04.08.2023 एवं पत्र संख्या-बे०शि०प० / 26226-382 / 2023-24 दिनांक 05.09.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया 2023-24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय तथा प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय की श्रेणी के अध्यापकों के विद्यालय आवंटन की कार्यवाही दिनांक 13.09.2023 को एवं सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय की श्रेणी के अध्यापकों के विद्यालय आवंटन की कार्यवाही दिनांक 15.09.2023 एवं 16.09.2023 को करने के निर्देश दिये गये थे। जनपद अयोध्या, बलिया, श्रावस्ती, बाराबंकी, अमरोहा, देवरिया तथा कन्नौज द्वारा कार्यवाही पूर्ण नही किये जाने के दृष्टिगत दिनांक 15.09.2023 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अयोध्या, बलिया, श्रावस्ती, बाराबंकी, अमरोहा, देवरिया तथा कन्नौज व अन्य जनपद जिसमें विद्यालय आवंटन पूर्ण नही हुआ है द्वारा परिषद के पत्र दिनांक 04.08.2023 एवं 05.09.2023 में दिये गये निर्देशों
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महात्मा गांधी - भारत की स्वतंत्रता और अहिंसक प्रतिरोध के वास्तुकार

                          परिचय :                    मोहनदास करमचंद गांधी , जिन्हें प्यार से महात्मा गांधी या केवल "गांधी जी" के नाम से जाना जाता है, एक प्रभावशाली नेता और राजनीतिक व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी के लिए भारत के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।  अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा के उनके सिद्धांतों ने न केवल दुनिया भर में अनगिनत आंदोलनों को प्रेरित किया बल्कि भारत के इतिहास पर भी एक अमिट छाप छोड़ी।  आइए हम इस महान आत्मा के जीवन और विरासत के बारे में जानें।               प्रारंभिक जीवन और प्रभाव:                     2 अक्टूबर, 1869 को भारत के वर्तमान गुजरात के तटीय शहर पोरबंदर में जन्मे गांधी एक मजबूत नैतिक आधार वाले एक साधारण परिवार में पले-बढ़े।  उनकी माँ के गहरे धार्मिक स्वभाव और उनके पिता के ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के सिद्धांतों ने छोटी उम्र से ही उनके चरित्र को आकार दिया।                 दक्षिण अफ़्रीका में शिक्षा और वकालत :                    गांधीजी कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए और बैरिस्टर बन गए।  वह 1893 में भारत

अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा सचिव का आदेश

शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण की कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से किये जाने के निर्देश दिये गये है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उ०प्र० लखनऊ द्वारा अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण पोर्टल को interdistricttransfer.upsdc.gov.in पर लाइव किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

परिषदीय विद्यालयों में ग्रीष्म अवकाश 2 जुलाई तक बढ़ाया गया

उपर्युक्त विषयक परिषद के पत्रांक बेoशिoप0 / 10368-538 / 2023-24 दिनांक 07.06.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्राणाधीन संचालित विद्यालयों / मान्यता प्राप्त विद्यालयों में दिनांक 20.05.2023 से दिनांक 15.06.2023 तक की ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि को दिनांक 26.06.2023 तक बढ़ाया गया था। शिक्षा निदेशक (बेसिक) से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्राणाधीन संचालित विद्यालयों / मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 02.07.2023 तक बढ़ाया जाता है। दिनांक 03.07.2023 से विद्यालय परिषद के पत्रांक बे०शि०प०/ 30804977 / 2022-23 दिनांक 30.12.2022 में निर्धारित समय / सारिणी के अनुसार ही संचालित किये जायेंगे तथा विद्यालय खोले जाने के पूर्व विद्यालय में पर्याप्त साफ-सफाई, शौचालय की साफ-सफाई, बच्चों हेतु शुद्ध पेयजल एवं बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में उक्त के सम्बन्ध में विद्यालय प्रबन्ध समिति निर्णय लेने के लिये अधिकृ

अंतर्जनपदीय स्थानांतरण मैं आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में

1- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा एन0आई0सी0 योजना भवन को उपलब्ध कराये गये मानव सम्पदा डाटा के कम में कार्यवाही करने पर आ रही कठिनाई पर विचार विमर्श के अनुसार शिक्षक एवं शिक्षिका के संवर्ग ग्रामीण अथवा नगर क्षेत्र, पदनाम, कैडर एवं जेन्डर को ठीक करने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर केवल ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके द्वारा ऑनलाइन अथवा स्वयं आवेदन पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राप्त कराया जायेगा के डाटा संशोधित / रिसेट करने की सुविधा प्रदान की जानी है। 2- शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके द्वारा आवेदन करने के पश्चात प्रिन्टआउट लेने के बाद तकनीकी कारणों से आवेदन पत्र में त्रुटि प्रदर्शित हो रही है के कारण ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके द्वारा ऑनलाइन अथवा स्वयं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राप्त कराये गये प्रत्यावेदन के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर डाटा संशोधित / रिसेट करने की सुविधा प्रदान की जानी है। कृपया उक्त से अवगत होते हुए स्थानान्तरण पोर्टल पर प्रदर्शित मानव सम्पदा पोर्टल का त्रुटिपूर्ण डाटा एवं सबमिट करने के पश्चात आवेदन में प्रदर्शित त्रुटियो

अंतर्जनपदीय आवेदन करने के दो दिवस के अंदर जमा करना होगी फ़ाइल

ऐसे शिक्षक / शिक्षिका जिनके द्वारा वरीयता निर्धारण के लिए देय अंक क्रम संख्या 02 03 04, 05, 07, 08 में अनुमन्य लाभ को प्राप्त किया जा रहा है. द्वारा तत्सम्बन्धी सुसंगत अभिलेखीय साक्ष्य भी अपलोड करना अनिवार्य है  सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त आवेदन पत्रों के सत्यापन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट सुसंगत अभिलेखीय साक्ष्यों सहित (02 प्रतियों में ऑनलाइन आवेदन तिथि के 02 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिससे सत्यापन की कार्यवाही निर्धारित समयावधि के अन्दर पूरी की जा सके

अंतर्जनपदीय ट्रांसफर से जुड़ी आपकी जिज्ञासा और उनके उत्तर

1. जनपद में नियमित सेवावधि शिक्षिका के लिए 02 वर्ष एवं शिक्षक के लिए 05 वर्ष होना अनिवार्य होगा।सेवावधि की गणना कार्यरत जनपद के दिनांक से की जायेगी।  2. माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन की बाध्यता के क्रम में केवल शिक्षिका जिनके द्वारा शादी के पूर्व तथा केवल असाध्य एवं गम्भीर रोग से पीड़ित शिक्षक / शिक्षिका (स्वयं अथवा पति पत्नी एवं अविवाहित पुत्र पुत्री) जिनके द्वारा पूर्व में स्थानान्तरण का लाभ लिया गया है, ही दूसरी बार स्थानान्तरण के लिये अर्ह होंगे।  3. माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या 419 डी0 / 2021 अजय कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2021 के अनुपालन की बाध्यता के दृष्टिगत शिक्षक / शिक्षिका को अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के लिए एक से अधिक बार आवेदन किया जा सकेगा परन्तु केवल आवेदन स्थानान्तरण का अधिकार नहीं माना जायेगा। 4. जनपद में स्वीकृत पद के सापेक्ष दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक कार्यरत शिक्षकों की संख्या के 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण किये जायेंगे। किसी जनपद से स्थानान्तरित होकर जाने तथा आने वाले शिक्षक एवं शिक्षि