1. शिक्षकों को उपस्थिति हेतु विद्यालय प्रारम्भ होने से 01 घंट े का मार्जिन दिया जायेगा। उक्त अवधि के बाद सिस्टम लॉक हो जायेगा। 2. 3. 4. जिन विद्यालयो ं में नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण उपस्थिति दर्ज करने मे ं समस्या आ रही हो वहां ऑफलाइन मोड मे ं उपस्थिति दर्ज की जायेगी जो नेटवर्क आन े पर ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली में सिंक हो जायेगी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा उक्त उपस्थिति प्रणाली मे ं उपस्थिति दर्ज की जायेगी। यद ि किसी प्रधानाध्यापक द्वारा उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उनस े चार्ज ले कर अन्य अध्यापक को यह जिम्मेदारी दी जायेगी। 5. किसी भी अध्यापक के विरुद्ध अनुपस्थिति के संबंध में बिना कारण बताओ नोटिस जारी किये तथा 6. अध्यापक का पक्ष जान े किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नही ं की जायेगी। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया जायेगा, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयो ं में शिक्षकों के उपस्थिति से संबंधित ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली बेसिक शिक्षा विभाग में लागू किये जान े हेतु आवश्यक डिजिटल प्लेटफार्म तैयार करेगी। ...
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